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पूर्व सांसद बालकुमार पटेल के खिलाफ चल रहा धोखाधड़ी का मुकदमा रद

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ददुआ के भाई हैं बाल कुमार


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ददुआ के भाई व मिर्जापुर से पूर्व सांसद बालकुमार पटेल पर बांदा की कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी के मुकदमे को रद करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अदालत के बाहर दोनों पक्षों में समझौता होने पर बालकुमार की याचिका पर दिया है।


पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार रमाकांत त्रिपाठी ने बालकुमार के खिलाफ बांदा कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। रमाकांत का आरोप है कि उसके रिश्तेदार भानु प्रताप चतुर्वेदी के माध्यम से बालकुमार से संपर्क हुआ। इस दौरान बालू खनन का व्यवसाय करने को लेकर समझौता हुआ। बालकुमार ने बड़े काम का प्रलोभन देकर ६५ लाख ले लिए। इसके बाद पता चला कि बालकुमार के नाम से कोई खनन पट्टा नहीं है। इस पर उसने बालकुमार और भानु प्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लंबित था और कोर्ट ने समन आदेश जारी किया था।

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