60000 रुपए जुर्माना से किया गया दण्डित
अयोध्या। पान मसाला के लिए दुकान खुलवाने के विवाद में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त मो0 वसीम व उसके पिता मो0 निजाम को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही 60000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अमर सिंह ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने के पश्चात सोमवार को सुनाया ।न्यायाधीश ने अर्थ दण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि 30000 रुपए मृतक गुड्डू कहार की पत्नी को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुधाकर मिश्रा व अभिषेक रघुवंशी के मुताबिक घटना थाना रौनाही थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव की है।32 वर्षीय गुड्डू कहार पुत्र खेम प्रसाद 18 मई 2013 की रात 9:30 बजे गांव के ही वसीम की दुकान पर पान मसाला लाने गया था। दुकान बंद हो जाने के बाद भी गुड्डू के पान मसाला मांगने की जिद पर विवाद बढ़ गया। मो0 वसीम, मो0 नसीम व मो0 जावेद पुत्र निजाम तथा निजाम पुत्र कल्लू ने गुड्डू को घर में घसीट कर गाली देते हुए लाठी डंडों से मारा-पीटा। घटना के के बाबत घर आने पर गुड्डू ने अपनी माता व परिवार वालों को बताया। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए घरेलू इलाज किया गया।उसके बाद गुड्डू सो गया।सुबह देखा गया तो उसकी मृत्यु हो गई थी।
मृतक के भाई सुनील की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ
अभियोजन पक्ष से 7 गवाह पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 7 चोटें पाई गई।फेफड़े भी फट गए थे।न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर मोहम्मद निजाम व उसके पुत्र मोहम्मद वसीम को गैर इरादतन हत्या के अपराध में 10 साल की कठोर कारावास व 50000 रूपए जुर्माना तथा गाली गलौज करने के अपराध में 2 साल के कठोर कारावास व 10000 रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया गया।
Leave a comment